शासन द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन्स
लखनऊ। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है।यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं।इसके अलावा, शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी।कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है।यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं।इसके अलावा, शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी।नई गाइडलाइंस के मुताबक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे।इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा।शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।