सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका की खारिज
उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदेशकों के मानदेय और एरियर से जुड़ी दाखिल की गई ‘पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने 4 फरवरी 2026 के अपने उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें अनुदेशकों का मानदेय ₹17,000 प्रतिमाह 2017 से एरियर (बकाया वेतन) का भुगतान करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर देने से प्रदेश के हजारों अनुदेशकों के लिए 2017 से एरियर का भुगतान पाने का रास्ता साफ हो गया है। इस खबर को सुनकर प्रदेश भर के अनुदेशकों के चेहरे खिल उठे।
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