उत्तर प्रदेश में आने-जाने के लिए आज से किसी को पास जरूरत नहीं

लखनऊ।कोरोना वायरस के कहर के चलते पूरे देशभर में लगा लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो चुका है और आज (1 जून) से ‘अनलॉक-1’ शुरू हो चुका है जिसमें कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर बाकी पूरे देश में काफी हद तक छूट दी गई है। यह अनलॉक-1 30 जून तक जारी रहेगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 के संबंध में दिशानिर्देश रविवार को जारी किए जिसमें प्रदेश के भीतर और बाहर लोगों के आवागमन पर पाबंदी हटाई जा रही है। कहीं आने-जाने के लिए अब पास और परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि गाजियाबाद व नोएडा की दिल्ली से लगी सीमा सील रहेगी।इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आज से सभी बस और टैक्सी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। दोपहिया वाहन पर हेल्मेट और मास्क लगाकर दो लोग बैठ सकेंगे। वहीं, सभी बाजार सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सैनिटाइजेशन व मास्क आदि से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ा जुर्माना वसूला जाएगा।

स्कूल-कॉलेज बंद: धार्मिक स्थल, होटल-रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं आठ जून से खुलेंगी। उन पर अलग से दिशानिर्देश जारी होंगे। स्कूल-कालेज, प्रशिक्षण संस्थान तथा कोचिंग केंद्र जुलाई में केंद्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक खुलेंगे।सुपर मार्केट खुलेंगे मंडी का समय तय: सुपर मार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि शर्तें माननी होंगी। मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी। फुटकर बिक्री सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगी।

खुले स्थानों पर मंडी: फल-सब्जी मंडियां खुले स्थानों पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक लगेंगी।

सरकारी दफ्तरों में 100% उपस्थिति: सरकारी दफ्तर 100% उपस्थिति के साथ तीन पालियों में खोले जाएंगे। पहली पाली सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, दूसरी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक व तीसरी सुबह 11 से शाम 7 बजे तक होगी।

उत्तरप्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन जारी

यूपी में 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट।

यूपी में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन।

NCR में DM और कमिश्नर तय करेंगे सुरक्षा व्यवस्था।

यूपी में 3 चरणों मे खुलेंगे दफ्तर।
कन्टेन्टमेंट जोन छोड़कर खुलेंगे धार्मिक स्थल।

यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।

यूपी में सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश।

बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली।

बारात घर में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे, बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक।

सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे, एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा।

टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली।

फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक।

रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली।

बसों में सेनेटाइजेशन किया जाएगा।

बस में फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा

शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें।
दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली।

पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए।

खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश।

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