पूरे प्रयागराज जिले में लागू है धारा 144

प्रयागराज-लवकुश शर्मा

आज प्रयागराज जिले में धारा 144 लागू है और बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की रैली , धरना, प्रदर्शन, जनसभा आदि करने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट की सूची में भी डाल दिया जाएगा मतलब कि भविष्य में कभी भी कोई गड़बड़ी होने पर संभावित उपद्रवी मानते हुए सबसे पहले इन्हीं लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
यह बात भी जानकारी में आई है कि कई लोग विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाने के लिए गोपनीय बैठकें भी बुला रहे हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासन की निगाह ऐसे सभी लोगों पर बनी हुई है। आज की तारीख में कुछ भी गोपनीय जैसा नहीं होता।यदि इन बौठकों में आपत्तिजनक निर्णय लिए जाते हैं, तो स्थिति देशद्रोह एवं NSA के अंतर्गत कार्रवाई की सीमा तक भी जा सकती है।
समस्त जनपदवासियों से अपील है कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही किसी विरोध प्रदर्शन या अनाधिकृत सभा का हिस्सा ही बनें। जिला प्रशासन प्रयागराज जिले में शांतिपूर्ण माहौल और विधि- व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें आप सब का सहयोग अपेक्षित है।
जिला प्रशासन , प्रयागराज

Translate »