प्रदेश सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर हुआ बड़ा ऐलान, शैक्षिक योग्यता में पांच फीसद की छूट

एसिड अटैक पीडि़तों के लिए सूबे की सरकार ने बड़ा कदम उठाया

लखनऊ. एसिड अटैक पीडि़तों के लिए सूबे की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में पांच फीसदी की छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सामान्य से कम हाइट वाले लोगों को भी यह छूट मिलेगी। इस नियम को जल्द ही लागू किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट व स्नातक (यूजी) दोनों में दी जाएगी। जानकारी हो कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पीजी में न्यूनतम 55 फीसद अंक व यूजी में द्वितीय श्रेणी में पास होना जरूरी है।

*लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी

शिक्षकों की भर्ती व प्रोन्नति की न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तैयार नए रेग्यूलेशन के तहत होंगे। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली व अधिनियम में इन्हें शामिल करने के लिए कमेटी बनाई गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसपी सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसे जल्द लागू किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल पद पर भर्ती के लिए अभी तक 400 एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (एपीआइ) जरूरी थे लेकिन, अब इसे कम कर 110 अनुसंधान प्राप्तांक कर दिया गया है। इसमें कक्षा में लेक्चर, सेमिनार, परीक्षा ड्यूटी व अन्य अनुसंधान के अंक शामिल हैं।

प्रिंसिपल पद के लिए एक अौर बड़ा बदलाव हुआ है। पांच-पांच साल के दो कार्यकाल मिलेंगे। अभी तक यह तय नहीं था। इस पद पर अधिकतम कार्यकाल पूरा करने के बाद जब वह अपने मूल पद पर लौटेगा तो उसे प्रोफेसर पदनाम व वेतन हासिल होगा। अभी तक वह एसोसिएट प्रोफेसर के मूल पद पर ही वापस लौटता था। वहीं प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पहले 400 एपीआइ जरूरी थी अब इसे 120 अनुसंधान प्राप्तांक कर दिया गया है।

*एेसे माना जाएगा

-द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज (विकलांगता) एक्ट के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिस पर एसिड फेंके जाने के कारण उसके शरीर में विकृति उत्पन्न हो गई हो।

-द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज (विकलांगता) एक्ट के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसका कद (हाइट) मेडिकल व आनुवंशिक स्थिति के परिणामस्वरूप वयस्क की हाइट 147 सेंटीमीटर यानी चार फीट 10 इंच या इससे कम हो। इसमें स्त्री-पुरुष का भेद नहीं दिया गया है।

*2021 से पीएचडी जरूरी

विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए एक जुलाई 2021 से पीएचडी जरूरी होगा। अभी तक यूजीसी नेट व स्लेट पास अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के अर्ह होते थे।

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