नाबालिक के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष के कारावास की सजा

ओम प्रकाश मिश्रा

मिर्ज़ापुर।

थाना चुनार में सन् 2014 में पंजीकृत मु0अ0स0 721/2014 धारा 354 (क),506 भा0द0वि0 व 3(1)X एस0सी0 एस0टी0 एक्ट व 7/8 पॉक्सो एक्ट , सत्र परीक्षण सख्या 38/2015 के प्रकरण में तात्कालिक क्षेत्राधिकारी चुनार प्रदीप कुमार वर्मा द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं शासकीय अधिवक्ता श्रीमती सुनीता गुप्ता (SPP) व सनातन कुमार (SPP) तथा कोर्ट मोहरिर्र हे0का0 पुष्पा गुप्ता व का0 विट्टू सिंह द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायालय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार लाल बहादुर सिंह के पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 12.02.2021 को मुकदमें के अभियुक्त आशिक पुत्र नुरमोहम्मद निवासी आराजी लाइन सुल्तानपुर थाना चुनार मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में धारा 08 पॉक्सो एक्ट व समान धारा 354 क भा0द0वि0 में 05 वर्ष का कठोर कारावास, तथा 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, धारा 506 भा0द0वि0 में 02 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया गया तथा 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, एवं धारा 3(1)X एस0सी0 एस0टी0 एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीडिता को प्रदान की जायेगी, उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट) मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।

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