जिलाधिकारी ने जनपद में दुकान खोलने सम्बन्धी जारी किया गाइडलाइन

ओम प्रकाश मिश्रा


मिर्ज़ापुर ।

जिलाधिकारी ने जनपद में दुकान खोलने सम्बन्धी जारी किया गाइडलाइन मेडिकल स्टोर, मिष्ठान, फल, किराना, दूध, चश्मा और बेकरी की दुकान हप्ते भर खुलेंगी, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल रिचार्ज/रिपेरिंग,बर्तन, फनीचर, बैग अटैची की दुकान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी, आटोमोबाइल, आटोगैराज, प्रिंटिंग प्रेस, बुक स्टेशनरी, साइकल की दुकान, टेलरिंग, लोहे की दुकान सोमवार और शुक्रवार को 10 से 5 खुलेंगी, ज्वेलरी शॉप और कपड़े, जूते चप्पल की दुकान, कास्मेटिक और ड्राइक्लीनर की दुकान रविवार और बुधवार को 10 से 5 खुलेंगी, रेस्टोरेंट से होगी होम डिलीवरी, मिठाई की दुकानों पर बैठने से रोक, सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक, मैरिज हाल के लिए लेना होगा परमिशन, 20 लोग से ज्यादा की नही होगी अनुमति ।

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