जयपुर, 11 अप्रैल। अपर मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरुप ने बताया है कि 14 अप्रैल से लॉक डाउन की समाप्ति तक केवल पुलिस द्वारा जारी निर्धारित यूनिफार्म पास ही मान्य होंगे । आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अधिकृत सरकारी आईडी ही मान्य होगी, उन्हें यूनिफार्म पास की आवश्यकता नहीं है ।
राजीव स्वरुप ने बताया कि लॉक डाउन प्रारंभ होने के बाद अनुमति प्राप्त औद्योगिक इकाइयों के स्टाफ एवं श्रमिकों को आवागमन पास जारी करने की व्यवस्था की गयी थी । फिलहाल उद्योंगों के लिए रीको या जीएम डीआईसी, ट्रांसपोर्टस को परिवहन विभाग द्वारा आवागमन हेतु पास जारी किये गये थे। बैंक, एलपीजी, टेलीकॉम इत्यादि आवश्यक सेवाओं के मामलों में सबंधित कंपनी द्वारा जारी अधिकृत आईडी ही वैध थी ।
इस व्यवस्था में यूनिफार्म पास नहीं होने के कारण अधिकृत व्यक्तियों को आवागमन में परेशानी हो रही थी । इस स्थिति को देखते हुए पुलिस द्वारा ही यूनिफार्म पास जारी करने की व्यवस्था की गयी है ।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने बताया कि राज्य सरकार के स्तर पर अब यह निर्णय लिया गया है कि केवल पुलिस द्वारा निर्धारित यूनिफार्म पास जारी किये जायें। पूर्व में जारी पास की सूची तत्काल सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपायुक्त को भिजवा कर संबंधित नियोक्ता को आगामी 2 दिन में पुलिस द्वारा जारी निर्धारित पास प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं । इसी प्रकार जिन अधिकृत आवश्यक सेवाए प्रदान करने वाली कंपनियों के कर्मी अपने कंपनी आईडी पर आवागमन कर रहे थे , वे भी पुलिस से अधिकृत पास जारी करने के लिए आवेदन करेंगे।
नए आवेदनों का परीक्षण कर सबंधित विभाग निर्धारित पास जारी करने के लिए पुलिस अधिकारियों को अग्रेषित करेंगे एवं पुलिस अधिकारी निर्धारित प्रारूप में पास जारी करेंगे । यह स्पष्ट किया गया है कि 14 अप्रैल से केवल पुलिस द्वारा जारी निर्धारित पास ही मान्य होंगे एवं इनकी वैधता लॉक डाउन पीरियड तक होगी । यूनिफॉर्म पास जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था भी की जा रही है।
SNC Urjanchal News Hindi News & Information Portal