मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विमान दुर्घटना में मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपये का चेक अहेतुक सहायता के रूप में दिया

वाराणसी से सुरभी चतुर्वेदी की रिपोर्ट

मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विमान दुर्घटना में मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपये का चेक अहेतुक सहायता के रूप में दिया

मंत्री ने मृतकों के घरों पर जाकर दुख जताया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की

मृतक सोनू जायसवाल के 3 बच्चो को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत 4-4 हजार रूपये प्रतिमाह भरण-पोषण एवं शिक्षा के लिए दिये जायेगे वाराणसी/गाजीपुर। पड़ोसी देश नेपाल के पोखरा नामक स्थान पर वायुयान दुर्घटना में मृत 04 व्यक्तियों जिसमें अभिषेक कुशवाहा पुत्र चन्द्रमा कुशवाहा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम धरवॉ तहसील कासिमाबाद, सोनू जायसवाल पुत्र राजेन्द्र जायसवाल उम्र-32 वर्ष निवासी ग्राम चकजैनब तहसील कासिमाबाद, विशाल शर्मा पुत्र संतोष शर्मा उम्र-27 वर्ष निवासी ग्राम अलावलपुर अफगां तहसील कासिमाबाद एंव अनिल कुमार राजभर पुत्र रामदरस राजभर उम्र-25 वर्ष निवासी चकदरिया (चकजैनब) तहसील कासिमाबाद में मरने के उपरान्त मंगलवार को सुबह 09.00 बजे मृतको का डेडबाडी उनके घर लाया गया। उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल, जिलाधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 ने मृतक के घर पहुचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजली दी तथा उनकी आत्मा की शान्ति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि नेपाल की घटना दुखद थी। पुरी सरकार प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने दुःख जताया। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी ने नेपाल सरकार से बात किये ताकि डेडबाड़ी को यहा पर लाया जा सके सरकार ने मृतक के परिवार को भरण-पोषण के लिए 5-5 लाख रूपये स्वीकृत की थी। जिसे आज मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने अपने हाथो मृतकों के परिजनो को 5-5 लाख रूपये का चेक प्रदान किया एवं जिला प्रशासन द्वारा चारो मृतको के परिजनो को परिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत पारिवारिक लाभ दिया गया। मृतक अनिल राजभर का कच्चा मकान पाये जाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किया गया। सोनू जायसवाल मृतक के शादी-शुदा व उनके 3 बच्चे होने पर उनके बच्चो को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत 4-4 हजार रूपये प्रतिमाह भरण-पोषण एवं शिक्षा के लिए दिये जायेगे जब तक वे बालिक न हो जाये एवं उनकी पत्नी को विधवा पेंशन स्वीकृत किया गया।

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