33 मतदान कार्मिक प्रशिक्षण में रहे अनुपस्थित रविवार को उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का मुख्य विकास अधिकारी ने दिया निर्देश
मीरजापुर आज शुक्रवार को विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान कार्मिको का द्वितीय प्रशिक्षण आज नगर के महुअरिया स्थित राजकीय इण्टर कालेज में दिलाया गया। इस अवसर पर कार्मिको सम्बोधित करते हुये जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा कि सभी कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को गम्भीरता से लेते हुये भली भति प्रशिक्षण ले पारदर्शी, निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण मतदान कराने में प्रशिक्षण काफी सहायक सिद्ध होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान कुछ मतदान कार्मिक बाहर घूमते हुये दिखाई पड़े जिन्हे रोककर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूछताछ की गयी तथा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये उन्हे प्रशिक्षण लेने हेतु निर्देशित किया है जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान ई0वी0एम0 मशीन को चलाने व बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वी0वी0 पैट कनेक्टिंग सिस्टम को सीख ले ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की परेशानी होने न पाये उन्होने कहा कि बूथ पर तैनात कार्मिक पीठासीन अधिकारी नेतृत्व में टीम भावना से कार्य करे। सभी कार्मिको का अलग-अलग कार्यो का महत्व है। उन्होने कहा कि प्रशिक्षण में सभी कार्मिक प्रत्येक कार्यो को सीखेंगे तो मतदान कराने में आसानी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित करेंगे कि बूथ के अन्दर किसी भी एजेण्ट व मतदाता को मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान केन्द्र परिसर एवं बूथ के बाहर लगभग 200 से 250 बूथो पर सेल्फी प्वाइंट बनाये जायेंगे सेल्फी प्वाइंट तक मोबाइल ले जाकर मतदाता अपना सेल्फी फोटो खींच सकता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के सारी आस्था ई0वी0एम0 पर निर्भर रहता है उसे सुरक्षित रखे तथा उसके बारे में भली भति प्रशिक्षण ले। उन्होने कहा कि मतदान की गोपनीयता प्रत्येक दशा में बनाये रखा जाय। यह भी कहा कि यदि कोई वी0आई0पी0 व्यक्ति वोट डालने आ रहा है तो बूथ के अन्दर उसके साथ कोई गनर व अन्य व्यक्ति नही जायेगा। आज शुक्रवार को 2600 मतदान अधिकारी के सापेक्ष 33 मतदान अधिकारी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित मतदन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रविवार को राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। संबंधित मतदान अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 ए में प्राविधानित विधान के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष को पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित मतदान अधिकारी का होगा आज के दिन में 140 मतदान अधिकारी को कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराया गया जिसमें 132 बूस्टर डोज है। 1077 अधिकारी को आयुष किट भी उपलब्ध करायी गयी।