- 20-20 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
- शिवानी हत्याकांड का मामला
सोनभद्र। छह वर्ष पूर्व हुई शिवानी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पति राजन सिंह आग्रहरि व सास रीता देवी को 7-7 वर्ष की कैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाने में 8 अक्तूबर 2015 को दी तहरीर में चन्दौली जिला अंतर्गत सैयद राजा गांव निवासिनी तारा देवी पत्नी स्वर्गीय घुरहू प्रसाद ने आरोप लगाया था कि उसने अपनी बेटी शिवानी की शादी दो वर्ष पूर्व सोनभद्र जिला अंतर्गत म्योरपुर थाना क्षेत्र के करबा गांव निवासी राजन सिंह अग्रहरि पुत्र संतोष कुमार सिंह के साथ किया था। जब बेटी विदा होकर अपनी ससुराल गई तो वहां पर ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करने लगे। किसी तरह व्यवस्था करके एक लाख रुपये दिया कि अब सबकुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 7 अक्तूबर की रात में बेटी शिवानी की हत्या कर दिया और रात करीब 10 बजे फोन से सूचना दिया कि आपकी बेटी ने फांसी लगा लिया है। इस तहरीर पर पुलिस ने पति राजन सिंह अग्रहरि, सास रीता देवी व देवर राजेश सिंह के विरुद्ध दहेज हत्या में एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में सिर्फ पति व सास के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी पति राजन सिंह अग्रहरि व सास रीता देवी को 7-7 वर्ष की कैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।