ज्येष्ठ खान अधिकारी आज कोर्ट में तलब

  • आदेश के बावजूद भी वाहन अवमुक्त न किए जाने का मामला
    सोनभद्र।(राजेश पाठक)सीजेएम सूरज मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय के आदेश के बावजूद वाहन अवमुक्त न किए जाने एवं आख्या न उपलब्ध कराने पर कड़ा रुख अपनाते हुए ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र को 24 सितंबर को न्यायालय में तलब किया है। अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि वाहन मालिक रमेश कुमार दुबे ने वाहन संख्या यूपी 65 डिटी-1749 के अवमुक्त करने के बावत जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अदालत ने सुनवाई करते हुए 16 सितंबर को ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र को वाहन अवमुक्त करने का आदेश पारित किया था, लेकिन वाहन को अवमुक्त नहीं किया गया। पुनः न्यायालय ने संज्ञान लिया और 22 सितंबर को आख्या तलब किया, लेकिन आख्या नहीं दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 24 सितंबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न आपके विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर विधि अनुरूप कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं अदालत ने यह भी कहा है कि यदि न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर अपना जवाब नहीं देंगे तो यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
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