सोनभद्र बलात्कार के आरोपी की चल अचल संपत्ति को मिथिलेश मिश्रा ने किया कुर्क।

शक्तिनगर/सोनभद्र बलात्कार के आरोपी की चल अचल संपत्ति को मिथिलेश मिश्रा ने किया कुर्क। मिथिलेश कुमार मिश्र द्वारा माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त रोहित सिंह गौंड़ उर्फ रोहिणी सिंह मरावी पुत्र मोहर सिंह मरावी निवासी पराई पोस्ट करतुआ थाना चितरंगी सिंगरौली हालपता दुद्धीचुआ बैरियर के पीछे थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 91/21 आइपीसी धारा 376 थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र में पारित कुर्की आदेश धारा 83 सीआरपीसी के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त के घर दबिश दिया गया अभियुक्त दस्तेयाब नही हुआ। आरोपी रोहित सिंह गौड़ उर्फ रोहिणी सिंह मरावी उपरोक्त के घर की चल सम्पत्ति के सामानों की मुताबिक सूची कुर्की किया गया।
कुर्क सम्पत्ति का विवरण
तखत लकड़ी का 01, ब्रेन्च लकड़ी का 01, प्लास्टिक की कुर्सी बच्चो का 01, गैलन 01, पहसुल 01, गैस
सिलेण्डर छोटा वाला 01, रजाई 01, गद्दा 01, बिछौना 01, पंखा टूटा हुआ 01, प्लास्टिक टब 01, भगौना
एल्यूमिनियम 02, थाली छोटी बड़ी 04, बटूई 01, कूकर छोटा 01, लोटा स्टील 01, गिलास स्टील 02, कलछुल
01, छनौटा 01, कटोरा स्टील 01, छोटी कढ़ाही 01, तवा 01, टिफिन 03 खाना का 01, लोहे की आलमारी
मीडियम साइज 01, प्लास्टिक थरमस टूटा हुआ 01, बाल्टी प्लास्टिक 01
कुर्की करने वाली टीम

  1. एसएचओ मिथिलेश कुमार मिश्र
  2. हेड कांस्टेबल शोभनाथ
  3. कांस्टेबल आदर्श शुक्ला
  4. कांस्टेबल संतोष कुमार
  5. कांस्टेबल राहुल पटेल
  6. कांस्टेबल सुनील कुमार शर्मा
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