नियम शर्तो के तहत सप्ताह में एक बार अधिकतम दो व्यक्तियों से मुलाकात की हुई सुविधा।
गुरमा-सोनभद्र(मोहन गुप्ता)- जिला कारागार में कोरोनावायरस के महामारी को लेकर बंदियों की सुरक्षा देखते हुए जेल प्रशासन कोरोना वायरस महामारी के पहले ही शुरुआती दौर में ही सन् 2020 में ही बंदियों के परिजनों को मुलाकात की ब्यवस्था को पुरी तरह बन्द कर दिया गया था। जो नये शासनादेश के तहत नये नियम शर्तो के तहत 16 जुलाई से मुलाकात की पुनः ब्यवस्था शुरू कर दिया गया है उक्त सम्बन्ध में जिला
कारागार अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में मुलाकात की संख्या एवं मुलाकात करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निर्धारित करते हुए बंदियों को अपने परिजनों से सप्ताह में मात्र एक बार अधिकतम दो व्यक्तियों से मुलाकात की सुविधा होगी। मुलाकात करते समय संक्रमण से बचाव हेतु समस्त सावधानियां तथा सामाजिक दुरी मुलाकातियो के आते समय उनकी थर्मल स्केनिंग, सेनेटाईजेशन एवं फेस मास्क का अनिवार्यता उपयोग में किया जायेगा। मुलाकात के उपरांत बंदियों को भी कारागार की अपनी बैरक में जाने से पुर्व सेनेटाइजर किया जायेगा। बंदियों से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास मिलने से 72 घण्टे के अन्दर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आवश्यक हो गया है उक्त तमाम शर्तो नियमों के तहत मुलाकात शुरू करा दिया गया है।