रामजियावन गुप्ता/बीजपुर(सोनभद। रविवार की देर रात्रि स्थानीय थानाक्षेत्र के एक ग्राम सभा के निवासी ने अपने मासूम बालिका के भगा ले जाने व उससे छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए बीजपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया।पुलिस ने पीड़िता बालिका के पिता के तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ आई पी सी की धारा 363,354,व पास्को एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश व मामले के वास्तविकता के बारे में जानकारी हासिल करने में जुट गई।
प्रभारी निरीक्षक बीजपुर श्याम बहादुर यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक ग्राम सभा के रहवासी नाबालिक बालिका के पिता ने तहरीर देकर बताया कि मेरी आठ वर्षीय नाबालिक बेटी को मेरे पड़ोस में रहने वाला कतरु उर्फ़ मनोज पुत्र रामप्रवेश निवासी सिरसोती टोला महुआबारी उस वक्त जंगल मे उठा ले गया जब वह रात्रि में शौच करने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। उसने यह भी बताया कि आरोपी ने जंगल में मेरी पुत्री के साथ छेड़खानी भी किया। घटना की सूचना मेरी पुत्री देर रात्रि घर पर आकर बताई।जब हम लोग आरोपी के घर गए तो वह नही मिला।पीड़िता के पिता के तहरीर के आधार पर सम्बन्धित धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू की गई।सोमवार की अलसुबह सिरसोती तिराहे पर आरोपी कहीं जाने के लिए खड़ा था मुखबीर की सटीक सूचना पर गश्त पर हमराहियों के साथ निकले हुए प्रभारी निरीक्षक श्री यादव ने आरोपी को उक्त स्थान की घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में कामयाबी हाशिल कर ली। थाने में लाकर जब आरोपी से कड़ाई से पूछ ताछ की गई तो उसने सारे राज उगल दिया।आरोपी का सम्बन्धित धारा में चालान कर पुलिस ने अग्रीम कार्रवाई हेतु न्यायालय में पेश किया। जहाँ न्यायाधीश ने आरोपी के ऊपर लगाए गए आरोपी को संगीन देखते हुए उसे अग्रीम सुनवाई तक जिला कारागार गुरमा में रखने हेतु निर्देशित किया।
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