निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न कराना ग्राम विकास अधिकारी को पड़ा महंगा

ओम प्रकाश मिश्रा


राज्य सूचना आयोग ने वेतन से कटौती करने का दिया आदेश

मिर्ज़ापुर।


विकासखंड राजगढ़ के भीटी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगे गए सूचना को निर्धारित अवधि में उपलब्ध ना कराना महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयोग द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके विरुद्ध वेतन से कटौती करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार भींटी ग्राम पंचायत निवासी प्रमोद कुमार ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से गांव में कराए गए कुछ कार्य से संबंधित सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी।लेकिन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराया जस सका।जिससे राज्य सूचना आयोग लखनऊ द्वारा ग्राम विकास अधिकारी दीपक तिवारी के विरुद्ध लापरवाही व गैरजिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए अर्थ दंड लगाया है।लगाए गए अर्थ दंड को वेतन से कटौती करने का आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी मिर्जापुर को दिया है।आदेश में उल्लेखित है कि उनके वेतन से ₹25000 अर्थदंड वसूल कर कोष में जमा किया जाए।
केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सूचना अधिकार अधिनियम का किस प्रकार माखौल उड़ाया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को विकासखंड राजगढ़ में मिला

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