*जनपद वाराणसी के हॉटस्पाट व कन्टेनमेंट जोन में सभी दुकानें व निजी कार्यालय बन्द रहेंगे- जिलाधिकारी

वाराणसी से पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट

*जनपद वाराणसी में सभी दुकानें व निजी कार्यालय (हॉटस्पाट व कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) सोमवार से शुकवार तक खोली जायेगी तथा शासन के आदेशानुसार साप्ताहिक बन्दी शनिवार व रविवार को ही रहेगी-कौशल राज शर्मा*

*सोमवार की साप्ताहिक बन्दी समाप्त की जाती है*

*सभी प्रकार की दुकानों के खोले जाने की अवधि अब प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक निर्धारित किया गया*

*सायंकाल 06 बजे से प्रातः 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा*

*बैंक, दवाईयां, दूध, सब्जी, कूरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मण्डी, पेट्रोल पम्प को सप्ताह के 02 बन्दी वाले दिवसों में भी प्रातः 09 बजे से सायंकाल 05 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी*

*दूध व सब्जी मंडियों हेतु प्रातःकालीन पूर्व निर्धारित समय लागू रहेगा*

*यह नया आदेश 15 अगस्त तक प्रभावी होगा*

वाराणसी।जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 तथा महामारी अधिनियम 1897 व आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत आदेशित किया है कि जनपद वाराणसी के हॉटस्पाट व कन्टेनमेंट जोन में सभी दुकानें व निजी कार्यालय बन्द रहेंगे। जनपद वाराणसी में सभी दुकानें व निजी कार्यालय (हॉटस्पाट व कन्टेनमेंट जोन को
छोड़कर) सोमवार से शुकवार तक खोली जायेगी तथा शासन के आदेशानुसार साप्ताहिक
बन्दी शनिवार व रविवार को ही रहेगी। सोमवार की साप्ताहिक बन्दी समाप्त की जाती है। सभी प्रकार की दुकानों के खोले जाने की अवधि प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल 07.00 बजे तक निर्धारित की गयी थी। अब इन दुकानों के खोले जाने की अवधि प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक निर्धारित की जाती है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि सायंकाल 06.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा। बैंक, दवाईयां, दूध, सब्जी, कूरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मण्डी, पेट्रोल पम्प को सप्ताह के 02 बन्दी वाले दिवसों में भी प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। दूध व सब्जी मंडियों हेतु प्रातःकालीन पूर्व निर्धारित समय लागू
रहेगा। उन्होंने बताया कि 01 से 03 अगस्त के मध्य बकरीद तथा रक्षा-बंधन त्योहार को दृष्टिगत
रखते हुए साप्ताहिक बन्दी 01.08.2020 (शनिवार) व 02.08.2020 (रविवार) को
मिठाई, बेकरी, पशु विक्रय व राखी विक्रय की दुकानों को भी प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल
05.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। दिनांक: 01.08.2020, 03.08.2020, 05.08.2020 व 11/12.08.2020 को क्रमशः बकरीद, रक्षा-बंधन, अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण तथा जन्माष्टमी का त्योहार/कार्यक्रम है, इन
त्योहार हेतु सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रम, जानवरों की कुर्बानी आदि को प्रतिबन्धित किया जाता है। ईदगाह या मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। इन दिवसों पर कोई भी सार्वजनिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं भी सार्वजनिक रूप से किसी स्थान पर भीड़ एकत्रित करके नहीं किया जायेगा। जो भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे, वे निजी रूप से आयोजित किये जायेंगे। उक्त अवधि में किसी भी धार्मिक स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति/श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। उन्होंने बताया कि जनपद वाराणसी के सभी दुकानों व निजी कार्यालयों हेतु सप्ताह में 03 दिवस बन्दी (शनिवार, रविवार व सोमवार) के सम्बन्ध में जन-सामान्य से फीडबैक प्राप्त की गयी, जिसमें काफी शहरवासियों के द्वारा कोरोना संक्रमण ज्यादा फैलने का अंदेशा व्यक्त किया गया है। अतएव पूर्व निर्गत आदेश में संशोधन करते हुए नवीन आदेश निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया था। यह आदेश 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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