खलिहान व तालाब की जमीन पर कब्जे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

ओम प्रकाश मिश्रा


मामला भभौरा गांव का, कब्जे की बात को प्रशासन ने भी स्वीकारा

मिर्जापुर।
जनपद के जमालपुर थाना क्षेत्र के भभौरा गांव में खलिहान व तालाब की जमीन पर कब्जे का मामला अब हाइकोर्ट पहुंच गया है। गांव के निवासी राजेश पटेल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश को ई मेल के माध्यम से निवेदन किया है कि लोक उपयोग की जमीन को कब्जामुक्त करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाए। प्रशासन ने भी कब्जे की बात स्वीकार की है।
बीते जनवरी में इसकी शिकायत राजेश पटेल ने जिलाधिकारी से की थी तो एसडीएम ने जांच कराकर अपनी आख्या रिपोर्ट पत्रांक 200/एसटी-जांच आख्या/2000 के माध्यम से डीएम को 24 फरवरी को सौंपी। इसमें कहा गया है कि ग्राम भभौरा, परगना भुइली, तहसील चुनार की आराजी संख्या 44/0.253 हेक्टेयर राजस्व जमीन खतौनी में दर्ज है। आराजी संख्या 766/0.226 हेक्टेयर खलिहान के नाम से व आराजी संख्या 718क/1.252 हेक्टेयर तालाब के रूप में दर्ज है। आराजी संख्या 789/1.000 हेक्टेयर भूमि भीटा के नाम से दर्ज है।
इन आराजी नम्बरों पर गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा कच्चा तथा पक्का मकान बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।
राजेश पटेल ने बताया कि कब्जा हटाने के लिए फरवरी से लेकर अब तक कई बार जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी में मांग की गई। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब हाईकोर्ट की शरण मे जाना पड़ा।
राज्य सरकार से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लोक उपयोग की जमीनों पर कब्जा को लेकर सख्त है। अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी जिलाधिकारियों को लोक उपयोग की जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश दिए थे।

Translate »