विधान परिषद का चुनाव सार्वजनिक अवकाशों के अधीन लगभग 4 सप्ताह का समय आवश्यक है

सोनभद्र। उप जिला निर्वाचन अधिकरी,सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ00प्र0 लखनऊ निर्देशानुसार अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 06 मई,2020 को समाप्त हो रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्वाचन की संविद प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक अवकाशों के अधीन लगभग 04 सप्ताह का समय आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु जारी निर्देशों तथा 25 मार्च, 2020 से लागू 03 सप्ताह के लॉक डाउन लोक सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य पर जोखिम से बचने के लिए लगाये गये प्रतिबन्धों के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग का यह सुविचारित मत है कि उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त निर्वाचन की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करना सम्भव नही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-16 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश दिये गये हैं कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों पर निर्वाचन प्रक्रिया परिस्थितियों की समीक्षा के बाद पश्चातवर्ती तिथि पर प्रारम्भ की जायेगी। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।

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