जनता कर्फ्यू के बाद 29 मार्च तक बंद रहेंगी चाय-पान आदि की दुकानें, केवल ये दुकानें रहेंगी खुली

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए 23 और 24 मार्च को सभी स्थायी व अस्थायी दुकानें, पटरी दुकाने, ठेले बंद करने के आदेश दि‍या है।

केवल आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें और प्रतिष्ठान जैसे अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, सब्जी, फल, दवाई की दुकानें, पैथोलॉजी लैब, डॉक्टर क्लिनिक, ट्रांसपोर्ट, लॉजि‍स्‍टि‍क, कुरि‍यर शॉप, वेयर हाउस और सभी प्राइवेट और निजी अस्पताल इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा हर प्रकार की दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउस, कैफ़े, खाने पीने की, चाट-स्नैक्स की दुकानें, ठेले (सब्जी फल छोड़कर), तम्बाकू, गुटखा, पान, चाय की दुकानें 29 मार्च तक बंद रहेंगे।

अधिकाधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और केवल जरूरी मरीजों पर फोकस करने के लिए जनपद के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों और क्लीनिक्स पर सामान्य ओपीडी 29 मार्च तक बंद की जाती हैं। इनमे केवल इमरजेंसी और सर्दी/कोल्ड/फ्लू/बुखार संबंधी मरीज ही देखे जाएंगे।

इमरजेंसी में हर प्रकार की बीमारी की इमरजेंसी देखी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में दोनो शिफ्ट में सर्दी/कोल्ड/फ्लू/ बुखार/ कोरोना की ओपीडी चलाई जाएगी। गैर जरूरी मरीज फ़ोन से ही अपने डॉक्टर से संपर्क कर सीधे दवा ख़रीदें और संक्रमण से बचें।

सभी राजस्व न्यायलय में अगले 3 सप्ताह तक सामान्य तिथि दी जाएगी और केवल टाइम बाउंड आदेश वाले केस ही 24 मार्च के बाद सुने जाएंगे।

सभी अभिलेखागार 29 मार्च तक बंद किये जा रहे हैं। इनसे कोई नकल जारी नही की जाएगी।

राज्य सरकार के कार्यालयों में अल्टरनेटिव दिनों की रोस्टरिंग जारी की जा रही है जो 29 मार्च तक चलेगी। आफिस के आधे कर्मचारी एक दिन आएंगे और आधे दूसरे दिन। फील्ड के कर्मचारी प्रतिदिन ड्यूटी करेंगे।

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