वाराणसी। व्यवसायी अरविंद सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने यूपी कॉलेज के छात्र नेता विवेक सिंह उर्फ कट्टा की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) रामचंद्र की अदालत ने इस शर्त पर आरोपित छात्र नेता की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर की कि मुकदमे की विवेचना में वह सहयोग करेगा और पूछताछ के लिए जब भी बुलाया जाएगा तो वह उपस्थित होगा। वह साक्षियों को न तो प्रभावित करेगा और न तो न्यायालय के अनुमति के बगैर देश से बाहर जाएगा। छात्र नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता व बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अनुज यादव व बिनीत सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी थी।
आरोप था कि 17 नवंबर 2019 को पांडेयपुर नईबस्ती निवासी को आतंकित कर अभिषेक सिंह हनी व विवेक सिंह कट्टा ने पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। इन लोगों ने झुंना पंडित और उसके गैंग द्वारा मड़वा में दिनदहाड़े हत्या करने का भय दिखाकर रुपये मांगे। पुलिस ने इस मामले में अभिषेक सिंह हनी को बीते दिनों गिरफ्तार भी किया था।