लखनऊः 06.11.2019
उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-2020 में विधानसभा के 404 सदस्यों में से 392 सदस्यों हेतु 39200.00 लाख (तीन अरब बानबे करोड़) रुपए की धनराशि तथा विधान परिषद के 99 सदस्यों हेतु 9900.00 लाख (निन्यानवे करोड़) रुपए अर्थात विधानमंडल के कुल 504 सदस्यों में से 491 सदस्यों हेतु कुल 49100.00 लाख (चार अरब, इक्यानवे करोड़) रुपए द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने के लिए प्रदेश के समस्त जिला विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की कार्यवाही का दायित्व संबंधित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।