डीजीपी ने धनतेरस, दीपावाली के त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु दिये आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये

लखनऊ 22 अक्टूबर। ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक रेलवेज, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को निर्देशित किया कि दिनांक 25.10.2019 को धनतेरस एवं दिनांक 27.10.2019 को दीपावली का त्यौहार मनाया जायेगा। त्यौहार के पूर्व बाजारों, सर्राफा की दुकानों, शापिंग माॅल तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में विशेषरूप से भीड़-भाड़ रहना स्वाभाविक है, अतः ऐसे अवसर पर विशेष सतर्कता बरते जाने एवं धनतेरस, दीपावाली के त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु दिये आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैंः-

ऽ अपराधियों/असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़-भाड़ वाले स्थानों में प्रवेश कर चोरी/लूट/स्नैचिंग आदि तथा ट्रेनों में जहरखुरानी, छिनैती, चोरी आदि जैसी अपराधिक घटनायें कारित करने में पूर्व में संलिप्त अपराधियों का गैंग चार्ट व गैंग नोट अद्यावधिक कर लिया जाये।
ऽ विगत 05 वर्षो में जो अभियुक्त इस प्रकार की घटनाओं में प्रकाश में आये हों, उनकी वर्तमान गतिविधियों के विषय में गहनता से जानकारी कर ली जाये कि वर्तमान में कौन-कौन से अपराधी सक्रिय हैं एवं कारागार से बाहर है तथा उनके क्रिया कलाप क्या है?
ऽ इस प्रकार की घटित घटनाओं के मार्ग, स्थान व समय का गहन विश्लेषण करके गश्त एवं पिकेट लगाये जायें।
ऽ स्थानीय स्तर पर व्यापारियों एवं उनके शिष्टमण्डल से संवाद हेतु बैठक कर ली जाये तथा उनकी समस्याओं को सुनकर परिस्थितियों के अनुरूप बाजारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में योजना तैयार कर ली जाये।
ऽ व्यस्त बाजारों/सर्राफा मार्केट आदि में जाने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की सघन चेकिंग समय-समय पर आकस्मिक रूप से की जाये एवं इस हेतु पुलिस की अलग से टीम बनाकर चेकिंग करायी जाये।
ऽ विशेष रूप से सर्राफा मार्केट में पुलिस कर्मियों की पिकेट डियूटी लगायी जाये तथा इस डियूटी पर नियुक्त किये गये कर्मियों को सजग/सतर्क रहकर अपनी डियूटी का कुशल सम्पादन हेतु निर्देश दिया जाये एवं उक्त डियूटी पर लगे कर्मियों को क्षेत्र के थाना प्रभारियों द्वारा कम से कम दो बार आकस्मिक निरीक्षण अवश्य किया जाये और उन्हे हिदायत दिया जाये कि सतर्कता से अपनी डियूटी का निर्वाहन करें।
ऽ इस कार्य हेतु पूर्व में विकसित क्राइम मैंपिग साफ्टवेयर का प्रयोग कर प्रत्येक जनपद से ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लिया जाये, जहाॅं पूर्व में इस प्रकार की घटनायें घटित हुई हों। इन स्थानों के आस-पास पेट्रोलिंग/पुलिस पिकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
ऽ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों एवं स्वामियों से सम्पर्क स्थापित करके परिसर के आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगवाने की कार्यवाही की जाये ताकि इस प्रकार की घटना घटित होने पर अपराधियों की शीघ्र पहचान कर अपराधियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सके।
ऽ पूर्व में मुख्यालय स्तर से निर्गत विस्फोटक सामग्री/पटाखों की दुकानों के स्थायी/अस्थायी लाइसेंस धारकों द्वारा शर्तो का उल्लंघन एवं दुरूप्रयोग तथा अवैध रूप से पटाखों के भण्डारण/निर्माण आदि को रोकने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
अतः दिये गये निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ अपने-अपने जनपदों की अपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भी कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

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