त्यौहारों के मद्देनजर जनपद में धारा 144 लागू

सोनभद्र।त्यौहारों के मद्देनजर जनपद में धारा 144 लागू।सितम्बर महीने से नवम्बर महीने तक पड़ने वाले विभिन्न त्यौहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने सोनभद्र जिले की सम्पूर्ण सीमा में धारा-144 लागू किया है। यह निषेधज्ञा यदि बीच में नहीं ली जायेगी, तो 12 दिसम्बर, 2019 तक प्रभावी रहेगी। निषेधज्ञा या उसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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