
लखनऊ।उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने आज एसीजेएम तृतीय की न्यायालय में सरेंडर किया, जहां उनकी जमानत खारिज कर दी गयी, बाद में उन्हें सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई।
बताते चलें कि पिछले दिनों वसीम रिज़वी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे परन्तु वहां से भी कोई राहत नहीं मिलने पर आज उन्होने थाना सहादतगंज से संबंधित कोर्ट ऋएसीजेएम तृतीय के यहां सरेंडर किया। वसीम रिज़वी को न्यायालय में 2 बजे तक बैठना पड़ा, दोपहर बाद हुई सुनवाई में जमानत न मिलने पर उनके वकीलों की ओर से जमानत के लिए सत्र अदालत में अर्जी दाखिल की गई।
*सत्र अदालत ने वसीम रिज़वी को राहत देते हुए 7 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जून को होगी।* वर्ष 2011में दरगाह हजरत अब्बास परिसर में हुई गोलीकांड की घटना में धारा 307 के मामले में वसीम रिज़वी का भी नाम आया था।
SNC Urjanchal News Hindi News & Information Portal