सोनभद्र/दिनांक 17 मई,2019।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज, एफटीसी सोनभद्र के सचिव श्री महेन्द्र कुमार द्वितीय ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसस) नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषों के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा 13 जुलाई, 2019 को प्रातः 10.00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद न्यायालय, सोनभद्र एवं वाह्य न्यायालय, दुद्धी के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादो के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय, परिसर में आयोजित किया जाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सोनभद्र के सचिव श्री महेन्द्र कुमार द्वितीय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जायेगा जैसे- लम्बित- आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138एन0आई0एक्ट के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धी विवाद, राजस्व वाद, (केवल माननीय डचच न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद), अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाविकार, व्ययादेष, विषिष्ट अनुतोष वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ-साथ सुलह योग्य प्रिलिटिगेषन मामलों जैसे-धारा-138 एनआई एक्ट के वाद, बैंक वसूली वादों, श्रम वादों, विद्युत एवं बिल व अन्य (आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) वादों को जनपद न्यायालय, सोनभद्र एवं वाह्य न्यायालय, दुद्धी के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए लोक अदालत सा राजस्व न्यायालय परिस, सोनभद्र आयोजित किया जाना सुनिष्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर पात्र नागरिक अपने मुकदमों का निस्तारण करायें। उन्होंने पात्रों/नागरिकों से अपेक्षा की है कि जिनके मुकदमें अदालत में चल रहे हैं और वे दोनों पक्ष सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमे का निस्तारण चाहते हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मुकदमों की अपील नहीं होती। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण मुकदमें हमेशा के लिए निस्तारित होते हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के माध्यम से अवगत कराया है कि लम्बित वाद/विवाद/षिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के पर निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकरण/फोरम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी,जनपद न्यायालय/जिला विधिक सेवा अधिकरण से सम्पर्क कर किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में श्री जय प्रकाष तिवारी, प्रथम अपर जनपद न्यायाधीष,सोनभद्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।
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