सोनभद्र चाइल्ड लाइन ने रोका बाल विवाह
शाहगंज-सोनभद्र। विशेष सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि थाना शाहगंज अन्तर्गत एक नाबालिग बालिका की शादी की जा रही है। जिसके उपरांत तत्काल चाईल्ड हेल्पलाइन यूनिट द्वारा शाहगंज थाने की पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए मौके पर पहुंचकर बालिका की उम्र के संबंध में साक्ष्य मांगा गया प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालिका नाबालिग पायी गयी। जिसके आधार पर टीम द्वारा नाबालिग बालिका को अपने अभिरक्षा में लेते हुए शाहगंज थाने पर पहुंच गई। जहां जरूरी कार्यवाही करते हुए बालिका को बाल गृह बालिका में आवासित करवा दिया गया। पर्यवेक्षक सुधा गिरी द्वारा बताया कि जनपद स्तर पर महिला कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, एवं स्वैच्छिक संगठनो द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे मे भी बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है कहा कि निर्धारित उम्र से कम समय का होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर विधिक कार्यवाही किया जायेगा जिसमें विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, विवाह कराने वाले पंडित के साथ अन्य के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। यदि इस प्रकार की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचित करें। इस मौके पर चाइल्ड हेल्प लाइन यूनिट से परियोजना समन्वयक मुकेश सिंह, पर्यवेक्षक सुधा गिरी, सत्यम चौरसिया के साथ शाहगंज पुलिस टीम उपस्थित रही।
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