- 40 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
- जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी
- अर्थदंड की समूची धनराशि 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी
सोनभद्र। पांच वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी छोटू उर्फ निजाम खान को 5 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने 10 नवंबर 2017 को बभनी थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 9 नवंबर 2017 को रात्रि 10 बजे बभनी थाना क्षेत्र के चपकी गांव निवासी छोटू उर्फ निजाम खान पुत्र अब्दुल मोबिन खान दरवाजा खुला था और घर में घुस आया और उसके साथ जबरन छेड़छाड़ करने लगा। चीखने- चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ आ गई तो वह छोड़कर भाग गया। इस तहरीर पर बभनी पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में छोटू उर्फ निजाम खान पुत्र अब्दुल मोबिन खान निवासी चपकी, थाना बभनी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी छोटू उर्फ निजाम खान को 5 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि,सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।