पॉक्सो एक्ट: दोषी गुपुत यादव को 5 वर्ष की कैद

  • 25 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
  • अर्थदंड की समूची धनराशि 25 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी
  • साढ़े सात वर्ष पूर्व 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ का मामला

सोनभद्र। साढ़े सात वर्ष पूर्व 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अपहरण कर उसके साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गुपुत यादव को 5 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 25 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 23 अप्रैल 2015 को पन्नूगंज थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 8 अप्रैल 2015 को दोपहर में 2:30 बजे से 3:00 बजे के बीच पन्नूगंज थाना क्षेत्र के लौवारी गांव निवासी गुपुत यादव पुत्र स्वर्गीय बैजू उसकी नाबालिग बेटी को गौशाला में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब वह भागने लगी तो उसे वह पकड़ लिया। जब बेटी रोने लगी तो उसे छोड़ दिया। इस तहरीर पर पन्नूगंज पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में गुपुत यादव पुत्र स्वर्गीय बैजू निवासी लौवारी, थाना पन्नूगंज के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी गुपुत यादव को 5 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 25 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि,सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।

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