- 50 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
- पांच वर्ष पूर्व 6 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ का मामला
- अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी
- जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी
सोनभद्र। पांच वर्ष पूर्व 6 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी हीरा कोल को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 2 जुलाई 2017 को घोरावल कोतवाली में दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि एक जुलाई 2017 को शाम 6 बजे उसकी 6 वर्षीय नाबालिग नातिन हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। जहां पर पहले से मौजूद घोरावल कोतवाली क्षेत्र के पेढ़ गांव निवासी हीरा कोल पुत्र शिवधारी कोल ने नातिन के साथ छेड़छाड़ करने लगा। शोरगुल की आवाज सुनकर उसके अलावा गांव घर के तमाम लोग आ गए तो लोगों को देखकर हीरा कोल भागने लगा। जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। इस तहरीर परघोरावल कोतवाली पुलिस ने 2 जुलाई 2017 को पॉक्सो एक्ट एवं छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी हीरा कोल को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि,सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।