हत्या के दोषी पिता को उम्रकैद
- 25 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद
- साढ़े 10 वर्ष पूर्व एक वर्षीय अबोध बच्चे की जगजीवन गोड़ ने फावड़े से काटकर की थी नृशंस हत्या
सोनभद्र। साढ़े 10 वर्ष पूर्व एक वर्षीय अबोध बच्चे की फावड़े से काटकर की गई नृशंस हत्या के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी पिता जगजीवन गोड़ को उम्रकैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के लीलासी गांव की सविता देवी पत्नी जगजीवन गोड़ ने 24 दिसंबर 2011 को म्योरपुर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका एक वर्षीय बालक आंगन में खेल रहा था की सुबह करीब 10 बजे उसका पति जगजीवन गोड़ बच्चे को फावड़े से काट दिया।जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। लाश पड़ी हुई है। इस तहरीर पर जगजीवन गोड़ के विरुद्ध हत्या में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी जगजीवन गोड़ को उम्रकैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।
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