स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना प्रशासन का दायित्व, निडर होकर करे मतदान -जिलाधिकारी
किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ,पैसा एवं अन्य प्रलोभन की वस्तुए वितरण करने वालो का टोल फ्री नम्बर 1950 पर फोन करके एवं सी-विजिल एप पर वीडियो भेजकर कर सकते है शिकायत जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने चुनार विधानसभा अन्तर्गत 03 मतदान केन्द्रो का किया निरीक्षण, ग्रामीणो से की वार्ता
मीरजापुर आज सोमवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने चुनार विधानसभा अन्तर्गत वर्नएबुल श्रेणी के 03 बूथो पर भ्रमण कर मतदान के लिये बूथ पर किये जा रहे तैयारियो का निरीक्षण किया तथा जन चैपाल लगाकर ग्रामीणो से वार्ता कर निष्पक्ष स्वतंत्र व शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने में सहयोग प्रदान करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलउन्द मतदान केन्द्र के निरीक्षण समय उपस्थित मतदाताओं से जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता किसी के दबाव प्रलोभन में न आकर अपने मन पसन्द प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करे उन्होने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना जिला प्रशासन का दायित्व हैं। इसमें किसी भी प्रकार की गणबड़ी फैलाने वालो के विरूद्ध निर्वाचन आयोग के सुसंग धाराओ के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा आगामी 07 मार्च को जनपद में मतदान किया जायेगा। मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अन्दर किसी भी व्यक्ति/प्रत्याशी के दारा प्रचार प्रसार नही किया जायेगा। उन्होने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है जिसे जो चाहे मतदान कर सकता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक 05 वर्ष बाद मतदान करने का अवसर प्राप्त होता हैं। एक-एक व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है अतएवं एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिये अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होने कहा कि आचार संहिता अक्षरशः पालन किया जाय। किसी के द्वारा शराब, पैसा व अन्य मादक पदार्थ सहित किसी भी प्रकार प्रलोभन देना मतदाताओं डाराना, धमकाना दण्डनीय अपराध हैं। यदि ऐसा किसी के द्वारा किया जा रहा हो तो कोई भी व्यक्ति उसका वीडियो/फोटो बनाकर सी-विजिल एप पर भेज सकता हैं अथवा टोल फ्री नम्बर-1950 पर फोन कर सूचना दे सकता हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा। उन्होने बताया कि सी-विजिल एप पर सूचना प्राप्त होने के 100 मिनट के अन्दर कार्यवाही कराई जायेगी। कोलउन्द ग्राम प्रधान जीसान्त खान को कड़ी हिादयत देते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्तर पर मतदान में गड़बड़ी ने होने पाये अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उप पुलिसमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह ने गाॅव के चिन्हित व्यक्तियो व हिस्ट्रीशीटर व्यक्तियो को कड़ी हिदायत देते हुये कहा कि निर्वाचन किसी भी प्रकार का खलल डालने वालो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर सहित आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओ के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि आचार संहिता अक्षरशः पालन किया जाय मतदान के दिन अधिक से अधिक लोग अपने घरो निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। थानाध्यक्ष अदलहाट ने बताया कि गाॅव में कुल 04 शस्त्र लाइसेंसी है जिन्हे जमा करा दिया गया हैं। ग्राम सभा शेरपुर के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि गाॅव में कोई हिस्ट्रीशीटर नही हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालो के विरूद्ध आई0टी0 एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सभी लोग निडर होकर निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। किसी प्रकार का व्यवधान डालने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। ग्राम सभा पचेगड़ा में कुल 08 हिस्ट्रीशीटर बताये गये जिसमें एक-एक का नाम लेकर सामने बुलाये जाने पर कोई मौजूद नही था। उपरोक्त 08 के परिजनो ने बताया कि कोई बनारस, गुजरात या अन्य शहरो में रहकर नौकरी करते है तथा शान्तिपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने की शिकायत पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि गाॅव में किसी को वोट डालने में मना करने व्यवधान डालने अथवा अपने पक्ष में वोट डालने के लिये प्रेरित करने वालो के विरूद्ध भी गुण्डाएक्ट व गैंगेस्टर के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से मतदान करने में सभी लोग सहयोग प्रदान करें। बताया गया कि गाॅ 05 लाइेंसेसी शस्त्र जिन्हे जमा करा लिया गया हैं। ग्राम पचेंगड़ा में लगभग 1600 मतदाता हैं। जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से कहा कि मतदान के दिन मतदाता पहचान के अलावा वोट डालने के लिये अपना कुल 12 परिचय पत्र मान्य हैं करोई एक परिचत्र पत्र की मूल प्रति मतदाता को अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। उन्होने कहा कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते हैं उन्हे आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी(यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राल भारत सरकार में से कोई एक परिचत्र पत्र की मूल प्रति दिखाकर मतदान कर सकते हैं। पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड मान्य नही होगा। इसके उपरान्त जिलाधिकारी व पुलिस के द्वारा उपरोक्त तीनो मतदान केन्द्रो के कक्ष में भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। तीनो स्कूल पर रैम्प शौचालय व बाउन्ड्रीवाल सही पाया गया। ग्राम शेरपुर में स्कूल पहुॅच मार्ग के रास्ता शकरा होने पर ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया कि स्कूल के पहले मोड़ पर शकरे रास्ते को एक सप्ताह के अन्दर सही कराया जाय ताकि निर्वाचन कार्मिको को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न होने पाये।