सोनभद्र- कस्बे के दुकानदार राजकुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी- ओडहथा, थाना- शाहगंज पर अर्थदण्ड- 75000रुपये की कार्यवाही नमकीन (पूनम गोल्ड ब्रांड निर्माता के मूल पैक मे,मिथ्याछाप) अपर जिलाधिकारी द्वारा की गई है। मिथ्याछाप,बगैर पंजीकरण व मानक विपरीत अपर जिलाधिकारी ने

कारवाई करते हुए जनपद के आठ दुकानदारों पर 1 लाख 55 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया । नमकीन, दूध, घी व बूंदी की मिठाई एवं रिफाइंड, सोयाबीन आँयल के नमूने खाद्य एवं सुरक्षा विभाग टीम द्वारा उक्त दुकानों से लिए गए नमूने प्रयोगशाला जांच में फेल पाएं गए थे। जिसमे दायर किए गए वाद पर सुनवाई करते हुए एडीएम कोर्ट से संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की है। उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए दुकानदारों के पास एडीएम कोर्ट से मिले फैसले के खिलाफ नियमानुसार 30 दिनों का मौका है ऐसा नहीं करने पर कोषागार मे अर्थदण्ड जमा करते हुए चालान खाद्य सुरक्षा विभाग में जमा करना होगा इस बात की अभिहित अधिकारी ने कार्रवाई की पुष्टि की है।
SNC Urjanchal News Hindi News & Information Portal