पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट
*सप्ताह के अन्य 03 दिवस शनिवार, रविवार व सोमवार को बन्दी रहेगी*
*दुकानों के खुलने हेतु पूर्व में सड़क के दायीं ओर व बायीं ओर तथा 50 प्रतिशत ऑड ईवेन के जारी किये गये पूर्व के नियम को समाप्त किया जाता हैं-कौशल राज शर्मा
*अब सभी प्रकार की दुकानें, मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि सप्ताह के उक्त 04 दिवसों में प्रातः 09 बजे से सायं 07 बजे तक खुल सकेंगे*
*रात्रि 08 बजे से प्रातः 06 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा*
*जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाना तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा होगी कार्यवाही*
*यह व्यवस्था 15 अगस्त तक जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में होगा प्रभावी*
वाराणसी। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनपद में पूर्व से लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया है कि जनपद वाराणसी में सभी दुकानें व निजी कार्यालय सप्ताह के 04 दिवस मंगलवार, बुधवार, गुरूवार व शुक्रवार को खोली जायेंगी। इनमें सप्ताह के अन्य 03 दिवस शनिवार, रविवार व सोमवार को बन्दी रहेगी। इन दुकानों के खुलने हेतु पूर्व में सड़क के दायीं ओर व बायीं ओर तथा 50 प्रतिशत ऑड ईवेन के जारी किये गये नियम समाप्त किये जाते हैं। अब सभी प्रकार की दुकानें, मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि सप्ताह के उक्त 04 दिवसों में प्रातः 09 बजे से सायं 07 बजे तक खुल सकेंगे। रात्रि 08 बजे से प्रातः 06 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निर्देशित किया है कि सप्ताह के उक्त 03 बन्दी वाले दिवसों में शासकीय कार्यालयों को खोले जाने हेतु केन्द्र सरकार के कार्यालय व राज्य सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम
होगा। वे 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे आवश्यकतानुसार खोल सकेंगे। बैंक, एल0आई0 सी0, दवाईयां, दूध, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, कूरियर, दवा मण्डी सब्जी मण्डी रसोई गैंस, पेट्रोल पम्प को सप्ताह के 03 बन्दी वाले दिवसों में भी प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी दूध व सब्जी मंडियों हेतु प्रातःकालीन पूर्व
निर्धारित समय लागू रहेगा। कोरोना टेस्ट करवाया हुआ व्यक्ति या कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहेगा। होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग व अन्य एसे जारी आदेश का
अक्षरशः पालन करेंगे। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगायेगे तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश एवं व्यवस्था जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
वाराणसी।