ग्राम पंचायतों में बार-बार मना करने के बाद भी प्रवासी/श्रमिको द्वारा 21 दिन के होम कोरेन्टाईन/सामुदायिक कोरेन्टाईन के शर्तों का उलंघन कर इधर-उधर घूमना पड़ा भारी

15 प्रवासी श्रमिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने का मुख्य विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों को दिया निर्देश

वाराणसी। मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-2019) बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर अन्य राज्य एवं अन्य जिले से आये प्रवासी श्रमिको को ग्राम पंचायत स्तर पर होम कोरेन्टाईन कराते हेतु निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति में आशा, आगनबाड़ी कार्यकत्री, नवयुवक मंगल दल, रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर वालिन्टियर है, इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान को बनाया गया है।निगरानी समिति को प्रवासी/श्रमिको को 21 दिन होम कोरेन्टाईन हेतु निर्देशित किया गया है कि तत्काल ऐसे व्यक्ति के घर पर कोविड-19 को स्टीकर चस्पा किया जाय, प्रवासी पृथक पक्ष में रहें, गमच्छा मास्क दुप्पटा का प्रयोग करें, आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए घर से मात्र एक सदस्य को बाहर जाने की अनुमति दी जाय, आशा द्वारा 60 वर्ष से आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाऐ, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर एवं हृदय रोग से ग्रश्नित व्यक्तियों को पृथक रहने की सलाह दी जाय।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद स्तर पर बनाये गये कन्ट्रोल रुम के मो0नं0 7880854464 पर गठित निगरानी समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायतों में बार-बार मना करने के बाद भी प्रवासी/श्रमिको द्वारा 21 दिन के होम कोरेन्टाईन/सामुदायिक कोरेन्टाईन का शर्तों का उलंघन करते
हेतु इधर-उधर घुम रहे है। तहसील सदर के विकास खण्ड चिरईगांव के ग्राम पंचायत जाल्हूपुर के 13 प्रवासी/श्रमिको क्रमशः छोटू सिंह, गंगू सिंह, पालू सिंह, लालजी यादव, अंकित यादव, हरिश्चन्द्र, रामहरिओम, विद्यायक, सोनू, धर्मेन्ट, बालकिशुन, बबलू एवं गोविन्द के अलावा विकास खण्ड सेवापुरी के ग्राम पंचायत करधना के राजेश पटेल जो गुजरात के सूरत से आए प्रवासी श्रमिक हैं तथा विकास खण्ड चोलापूर के ग्राम पंचायत भन्दहाकला के गोविन्द राम जो मुम्बई से आये प्रवासी श्रमिक है के संबंध में कन्ट्रोल रुम पर प्राप्त शिकायतो का ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा रिवेरिफिकेशन कराया गया और शिकायतें सही पायी गयी। उन्होंने जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

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