वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, सभी अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट, सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी, समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, समस्त बॉर्डर मजिस्ट्रेट प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों को पत्र लिखकर बताया है कि शासन के दिये गये निर्देशानुसार जनपद वाराणसी में बाहर से आने वाले हर प्रकार के व्यक्ति प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र एवं अन्य लोग, जो अन्य प्रदेशों के जनपदों से या किसी भी बाहरी जनपद से वाराणसी में प्रवेश कर रहे हैं, को काशी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिर्जामुराद, तहसील राजातालाब, वाराणसी में जाकर अपना 27 कॉलम का विवरण दर्ज कराना आवश्यक होगा। यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी अन्य जनपद से पास लिया भी हो तो उसे भी काशी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिर्जामुराद, तहसील राजातालाब, वाराणसी पहुॅचकर अपना समस्त विवरण दर्ज कराना व मेडिकल परीक्षण कराना आवश्यक होगा।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद वाराणसी में बाहरी जनपद अथवा प्रदेश से आने वाले सभी बस,निजी वाहनों को जनपद वाराणसी के बॉर्डर पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट,बॉर्डर मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा काशी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिर्जामुराद, तहसील राजातालाब, वाराणसी पहुॅचने हेतु निर्देशित किया जाये। किसी भी दशा में उनको शहर में किसी मुहल्ले अथवा गॉव में तब तक न जाने दिया जाये, जब तक वे वहाँ अपना विवरण न दर्ज करा लें। इस हेतु समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक,थानाध्यक्ष, सेक्टर मजिस्ट्रेट,बॉर्डर मजिस्ट्रेट तथा समस्त सरकारी कर्मचारीगण के साथ ही क्षेत्रीय,अपर क्षेत्रीय प्रबन्धक, रोडवेज के माध्यम से समस्त वाहन चालक एवं कंडक्टर को भी यह जानकारी तत्काल उपलब्ध करा दी जाये। शासन के द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं कि जनपद वाराणसी में इस एक केन्द्र के अलावा कहीं भी कोई यात्री किसी बस या वाहन के द्वारा नहीं उतारा जाये अथवा कोई भी अपने निजी वाहन से जनपद वाराणसी में आये, तो बिना काशी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिर्जामुराद, तहसील राजातालाब, वाराणसी में अपना विवरण दर्ज करायें व मेडिकल जॉच कराए प्रवेश न करें। इस केन्द्र पर सभी आने वाले लोगों का 27 बिन्दुओं का विवरण दर्ज कराकर इसे मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी एवं नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी को होम कोरेन्टीन करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाये। इस केन्द्र पर उप जिलाधिकारी (राजातालाब) एवं उप जिलाधिकारी (पिण्डरा) के द्वारा 8-8 घण्टे की 03 शिफ्ट लगाकर इसे 24 घण्टे चालू रखा जाय। इस केन्द्र पर 24 घण्टे मेडिकल स्क्रिनिग की जायेगी तथा श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन, 27 कॉलम का डाटा फीडिंग, होम कोरेन्टीन के बारे में प्रत्येक प्रवासी को समझाना, पात्रों को राशन किट देना आदि की कार्यवाही लगातार 24 घण्टे करवायी जायेगी। जिलाधिकारी ने इसे कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने पर विशेष जोर दिया है।