
इस्लामाबाद।पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार रही कंदील बलोच की ऑनर किलिंग के मामले में शुक्रवार को उसके भाई को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. पितृ सत्तात्मक देश में सम्मान के नाम पर हुई इस हत्या ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था. बलोच अपनी सेल्फी लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थीं, जहां उनके लाखों चाहने वाले थे।
पश्चिमी मानकों के आधार पर वह अपनी सेल्फी लेती थीं, जिसे पाकिस्तान में काफी भड़काऊ माना जाता था. जुलाई 2016 में कंदील बलोच का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में उसके भाई मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार किया गया था. इस घटनाक्रम के कुछ दिनों बाद प्रेस वार्ता में वसीम ने कहा था कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है. उसने कहा था- मैंने अपनी बहन की हत्या की थी और उसका व्यवहार बर्दाश्त के बाहर हो गया था।
वसीम के वकील सरदार मेहमूद ने बताया कि मुल्तान के पूर्वी शहर के कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित फैसले में उसके मुवक्किल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उन्होंने कहा- इंशाअल्ला, वह हाई कोर्ट से बरी हो जाएगा. इससे पहले कंदील की मां ने अनवर माई ने आशा जताई थी कि उसका बेटा कोर्ट से बरी हो जाएगा. उन्होंने कहा था कि उनका बेटा निर्दोष है. वह (कंदील) मेरी बेटी थी और वह (वसीम) मेरा बेटा है।
बताते चलें कि कंदील की हत्या की खबर अंतरराष्ट्रीय समाचार की सुर्खियां बनी थीं. इस घटना ने दुनियाभर में सम्मान के नाम पर की जाने वाली हत्या (ऑनर किलिंग) की महामारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई थी. पितृ सत्तात्मक समाज में सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर पीड़ित (आमतौर पर महिला) की सम्मान के नाम पर गोली मारकर, जिंदा जलाकर, चाकू मारकर या गला दबाकर हत्या कर दी जाती है।
महिला के द्वारा अपनी पसंद की शादी करने या परिवार के लिए शर्मिंदगी पैदा करने वाले कारणों का बहाना बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है. जैसे कंदली बलोच के मामले में वह अपनी बोल्ड तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी, जिससे उसका भाई खफा था. इस तरह के मामलों में पीड़ित की हत्या परिवार का ही कोई करीबी शख्स करता है. पाकिस्तान में ब्लड मनी और प्रतिशोध कानून के तहत, ऐसे लोग पीड़ित के परिजनों से मांफी मांग सकते हैं. कंदील बलूच की हत्या के तीन महीने बाद संसद ने ऑनर किलिंग के लिए आजीवन कारावास की सजा का नया कानून पास किया था।सौजन्य से पल पल इंडिया।
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