ग्राम प्रधान संगठन के लोगो ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित सात सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौपा

सोनभद्र। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के लोगो ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित सात सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा। ग्राम प्रधानों ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग किया कि 73 वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत 11 वी अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयो को पंचायतो के नियंत्रणाधीन लाया जाए साथ ही उनके कार्य ,कर्मचारी एवं धन पंचायतो को सौपा जाय। इसके साथ ही सहायक सचिव रखने की अनुमति दिया जाय। पंचायती राज द्वारा 22 जुलाई को आदेश जारी किया गया है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पीएफएमएस प्रणाली द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस प्रणाली से भुगतान करने के लिए सभी ग्राम प्रधानों को डोंगल की जानकारी होना आवश्यक है , ऐसे में सभी ग्राम प्रधानों को डोंगल की जानकारी होने पर ही इस प्रणाली को लागू किया जाय। ग्राम प्रधानों ने कहा कि जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 117 के अधीन ग्राम सभा की सभी सम्पत्ति के रखरखाव व सुरक्षा का अधिकार भूमि प्रबन्ध समिति को है तो सार्वजनिक स्थान से अतिक्रमण हटाने का अधिकार भी ग्राम पंचायत को दिया जाय। इसके साथ ही ग्राम सभा की धारा 120 बी के नियम 115 सी के तथा क्षतिपूर्ति के अन्य मुकदमो से प्राप्त धनराशि सीधे ग्राम सभा के खाते में जमा करायी जाय।ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराते हुए ग्राम प्रधानों ने मांग किया कि सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारो की अनियमितता की जांच करायी जाय व ग्राम प्रधानों को आत्मसुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाय और फर्जी शिकायतों पर जांच के नाम पर ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न रोका जाय। इस मौके पर गोपीनाथ गिरि , राजकुमार सिंह , शमशेर बहादुर सिंह , मोहन पाण्डेय , सुशील मिश्रा , परमेश्वर यादव , राजकुमार यादव समेत जिले के सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे।

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