सोनभद्र। एसीजेएम अजय सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी और रुपये हड़पने के मामले में एक दम्पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अनपरा थानाध्यक्ष को जांच कर अदालत को अवगत कराने को कहा गया है।
यह आदेश सिरसोती निवासी पंकज कुमार सिंह ने वकील अरुण कुमार सिंघल के जरिए दायर प्रार्थना पत्र पर दिया। पंकज ने चेतवा निवासी आकाश कुमार सिंह और उनकी पत्नी श्वेता सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
पंकज के अनुसार, श्वेता ने खुद को सिटी म्युचुअल बेनिफिट इंडिया लिमिटेड की एजेंट बताकर उन्हें निवेश के लिए राजी किया। 10 हजार रुपये नकद देकर एक आरडी शुरू कराई, जिसमें 4 साल बाद 6 लाख 10 हजार 800 रुपये मिलने का वादा था।
बाद में 2 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट भी की गई, जिसे आकाश कुमार सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक से लिया। 3 साल बाद 2 लाख 81 हजार रुपये मिलने का वादा था, पर पैसे नहीं मिले।
पंकज ने पहले अनपरा थाने और फिर एसपी को शिकायत दी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
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