पाक्सो एक्ट: दोषी राजकुमार को 4 वर्ष की कैद

  • 16 हजार 500 रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • अर्थदंड की धनराशि में से 13 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी

/राजेश पाठक/सर्वेश कुमार

सोनभद्र। पांच वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़खानी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजकुमार उर्फ कल्लू को 4 वर्ष की कैद एवं 16 हजार 500 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 13 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने करमा थाने में 14 नवंबर 2018 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि 13 नवंबर 2018 को दोपहर 12 बजे उसकी नाबालिग लड़की दुकान पर कपड़ा लेने गई थी, जहां राजकुमार उर्फ कल्लू पुत्र नंदलाल निवासी सिरसिया ठकुराई, अकड़ी थाना करमा, जिला सोनभद्र छेड़खानी करने लगा। जब बेटी रोती हुई घर आई और घटना की जानकारी दी तो पूछताछ के लिए राजकुमार के घर गई तो उसने गाली देते हुए धकेल दिया जिससे आंख पर चोटें आई। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में छेड़खानी और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजकुमार उर्फ कल्लू को 4 वर्ष की कैद एवं 16 हजार 500 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 13 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

Translate »