चोपन चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद हत्याकांड में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में पहले ही उस्मान अली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है परंतु न्यायालय के अन्दर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की कूट रचना से दस्तावेज निर्मित करने के बाबत अपराध की विवेचना किए जाने के संबंध में सी.जे.एम. न्यायालय के समक्ष 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता में आज राकेश जायसवाल की ओर से अधिवक्ता विकाश शाक्य ने याचिका प्रस्तुत किया।
अधिवक्ता शाक्य की ओर से सी.जे.एम न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में उस्मान अली व अन्य सहयोगियों के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के शपथ पत्र दिनांक 28.10.2018 के स्थान पर 22.10.2018 बना कर अदालत में प्रस्तुत किया जिसपर गलत साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना पाए जाने पर धारा 193 व 199 भा.द.वि.दर्ज करा दिया है परंतु दस्तावेज में कूटरचना करके धोखा धड़ी करने और कूटरचित दस्तावेज को असल के रूप में प्रयोग करने के संबंध में धारा 420. 467 .468.471भा.द.सं. में कार्यवाही जाने के लिए संदर्भित किया गया है।
अधिवक्ता श्री शाक्य ने बताया कि राकेश जायसवाल के याचिका पर सी.जे.एम.न्यायालय ने 13 अक्टूबर को संदर्भित प्रकरण में आख्या तलब किया है,उसके बाद बहस की सुनवाई होगी।