फुटकर दुकानों को प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किया जाये-जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह

सोनभद्र–(सर्वेश श्रीवास्तव)

1- जिला सोनभद्र में अग्रिम आदेशों तक रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
2- फुटकर दुकानों को प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किया जाये
3- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के पॉच व पॉच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र
नही होगें और न ही कोई एकत्र करायेगा
4- सरकारी निजी चिकित्सालयों, कार्यालयो, न्यायालयों, मंदिर, मस्जिद एवं चर्च में
बिना मास्क लगाये प्रवेश प्रतिबन्धित
5- प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखें

जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने के दृष्टिगत विभिन्न आदेश पारित किये है। उन्होने बताया है कि जनपद सोनभद्र में अग्रिम
आदेशों तक रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा जिसमें व्यक्तियों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। केवल आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं (फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल एवं दवा) की आपूर्ति एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों व त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिक पर नाइट कर्फ्यू का प्रतिबन्ध नही रहेगा। स्थानीय मण्डी में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाये तथा फुटकर दुकानों को प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किया जाये। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 4 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच में ट्रकों की आवा-जाही निर्बाध रूप से करायी जाये। नाइट कर्फ्यू के दौरान रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी अर्द्ध सरकारी कार्मिक एवं निजी क्षेत्र के कार्मिक को छूट रहेगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने जाने वाले व्यक्ति अपना टिकट दिखाकर आ-जा सकेगें एवं हर प्रकार की माल वाहक गाडि़यों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के पॉच व पॉच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नही होगें और न ही कोई एकत्र करायेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नही निकालेगा, न ही चक्का जाम करेगा और न ही किसी को ऐसा करने हेतु ग्रसित), गर्भवती स्त्रियॉ और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेगें। सरकारी, निजी चिकित्सालयों, कार्यालयों, न्यायालयों, मंदिर, मस्जिद एवं चर्च आदि में बिना मास्क लगाये प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर एक दूसरे से सामाजिक दूरी (06 फिट से अधिक की दूरी) बनाये रखेगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकना,जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। कोविड-19 के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के अपने घर से बाहर नही निकलेगा।जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने कहा कि कन्टेक्ट ट्रेसिंग को तीव्र गति से किया जाये तथा जो भी व्यक्ति पाजिटिव आये उनके समस्त कान्टेक्ट जल्द से जल्द करते हुए
सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाये। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को क्रियाशील करते हुये लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के लिये सावधानी का संदेश निरन्तर दिया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ न होने दी जाये और इस हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाये। जब भी कोई बंदी जेल से बाहर जाये तो कारागार प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का अनुपालन हो तथा जब बंदी वापस आये तो उसकी कोविड जांच करायी जाये। जिला मजिस्ट्रेट ने कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने के व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेशित किया है कि किसी भी बन्द हॉल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत, किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क की अनिवार्यता रहने एवं थर्मल स्कैनिक, सेनेटाइजर व हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता तथा खुले स्थान, मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक, किन्तु एक समय में
अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ हो। जनपद में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक पूर्णतया बन्द रहेगें। आनलाइन के माध्यम से कक्षायें संचालित की जायेगी। केवल बोर्ड परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु छात्रों, परीक्षार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मियों का विद्यालय में आने की अनुमति होगी जिसमें प्रत्येक छात्र, शिक्षक एवं कर्मी द्वारा मास्क का प्रयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल
का पूर्णतया पालन कराते हुये विद्यालय द्वारा परीक्षा संचालित की जायेगी। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों, जोन में धर्म स्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो, इस
सम्बन्ध में प्रवेश द्वारा पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाये एवं इन्फ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथा सम्भव की जाये। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नही होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर, मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाये। प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होने कहा है कि परिसर के अन्दर संदिग्ध, पुष्ट केस के मामले में बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाये जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग हो जाये, डाक्टर द्वारा उसकी जांच, परीक्षण होने तक उसे मास्क, फेस कवर दिया जाये, नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा मरीज और उसके सम्पर्को आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जायेगा तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि व्यक्ति पाजिटिव पाया जाये तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु रहित किया जाये। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि यह आदेश जनपद सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन आपदा-प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 1860 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त
जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।

Translate »