डीएम एसपी ने उम्मीदवारों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ,बिना परमिशन ना निकलेगी जुलूस और ना ही बजेगा लाउडस्पीकर

समर जायसवाल-

तहसील सभागार में शनिवार की शाम साढ़े 4 बजे
पुलिस के अधिकारियों संग संभावित उम्मीदवारों की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर स्थिति की स्पष्ट

दुद्धी/ सोनभद्र| आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है ,आज तहसील सभागार में डीएम अभिषेक कुमार सिंह व एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में आज एक आवश्यक बैठक सम्पन्न हुई जहां संभावित उम्मीदवारों सहित पुलिस के थाना प्रभारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया| बैठक को संबोधित करते हुए एसपी श्री सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रजातंत्र की सबसे निचले स्तर की चुनाव है और इसी में सबसे ज्यादा मर्यादा भंग होती है ,आप किसी प्रकार से भय में लेकर मतदान में बाधा डालते है तो पुलिस कार्रवाई करने से नहीं चुकेगी, चुनाव में मुद्दे पर लड़ना है किसी भी प्रत्याशी के जीवन के बारे में बोल कर आप टीका टिप्पणी नही कर सकते | एक बात सुनने में आती रहती है कि जहरीली शराब से मृत्यु हो गयी ,इसका ध्यान रखना है कि कही भी जहरीली शराब ना बनने पाए ,ऐसे में शराब बेचने वाला और परिवहन करने वाला ,बनाने वाला सभी सामान रूप से दोषी होते है ,ऐसी घटना छुपती नही है|ऐसी घटना परिवार को संकट में डालती है इससे आपको बचना है | इसी तरह से पैसे का लालच देकर मतदान को प्रभावित करना भी अचार संहिता ता का उलंघन है|इसमें सजा का प्राविधान है| प्रचार को लेकर कहा कि इसमें अनुमति की अवश्यकता है| लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए भी आपको अनुमति लेनी है साथ ही रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नही कर सकते ,झण्डा बैनर पोस्टर सरकारी स्थलों पर नहीं लगा सकते , निजी परिसर में भी आप तभी लगा सकते है जब तक आप उस संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति ना ले ले| आपराधिक छवि के व्यक्ति को बूथ एजेंट ना बनाये| मतदान के दिन मतदान स्थल पर झंडा बैनर पोस्टर नही लगाना है, चुनाव को लेकर हमने तैयारी कर ली है| कोई भी घटना घटने पर 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुँचेगी| डीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया व समाचार पत्रों से मिलने वाले किसी भी खबर से जब भ्रम की स्थिति हो तो आप यहां एसडीएम से इसकी जानकारी ले लेंगें|
चुनाव के खर्च के बावत अलग एकाउंट खोलना होगा| प्रत्याशी वोट मांगने के समय लोगों को प्रेरित करे कि 45 वर्ष से ऊपर के लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा ले ,यहां तक सीओ व एसडीएम भी जब किसी काम से प्रत्याशी आये तो उसे कोविड के बावत जागरूकता फैलाते हुए वैक्सीन लगवा ले|
उपजिलाधिकारी रमेश कुमार ने कहा कि वार्ड सदस्य छोड़ अन्य पदों के उम्मीदवारी के लिए नए खुले एकाउंट से ही चुनाव में खर्च करना है ,एकाउंट का विवरण पर्चा दाखिल करने के समय देना है , चुनाव कर खर्च के बावत बताया कि पंचायत सदस्य चुनाव में 10 हजार,क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधान के लिए 75 हजार रुपये ही अधिकतम खर्च कर सकते है वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए डेढ़ लाख खर्च कर सकते है|पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है ,आप खुद अपने चलित्र के बारे में घोषणा देंगे|आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जाती प्रमाण पत्र ,प्रत्याशी मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति व प्रस्तावक की भी मतदाता सूची के प्रमाणित प्रति नामंकन के समय जमा करना है ,अगर किसी प्रत्याशी का नाम ग्राम पंचायत ,क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में बकाए की सूची में नहीं है तो उसे अदेयता प्रमाण पत्र नहीं देना है ,जो बकायेदार है उनकी सूची ब्लॉक पर चस्पा होगी उन्हीं को अदेयता प्रमाण पत्र देना है|कोई भी संशय हो तो हमारे कार्यालय व एडीओ पंचायत कार्यालय आकर इसकी जानकारी ले लेंगे| चालान जमा करने हेतु ट्रेजरी के बावत कहा कि जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हो गयी है, जिस पर इन्होंने अस्वाशन दिया है कि ट्रेजरी का एक कर्मचारी यहां ब्लॉक पर बैठाया जाएगा जहाँ चलान जमा हो जाएगा,इसको लेकर सोमवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी| उन्होंने सभी आगंतुकों से कहा कि कोविड का निर्देश का पालन करते हुए चुनाव सम्पन कराना है|इसमें सहयोग अपेक्षित है| कहा कि एक समाचार पत्र में बिजली बिल बकाया होने पर चुनाव न लड़ पाने की खबर बेबुनियाद है ,ऐसा कोई निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त नही है|
इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ राम आशीष यादव ,तहसीलदार विकास कुमार पांडेय ,सहित सर्किल क्षेत्र के सभी थानों के प्रभारी मौजूद रहे|

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