खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुद्धी में 5 दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई,हड़कम्प

समर जायसवाल-


दुकानदारों द्वारा बगैर पंजीकरण खाद्य पदार्थों को खुले अवस्था में ,गंदगी पूर्ण अवस्था मे बेचता हुआ पाया

मल्देवा में आरओ वाटर लाइसेंस के बावत पानी का लिया सैंपल

दुद्धी/ सोनभद्र| जिलाधिकारी सोनभद्र के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग ने आज क़स्बे में विभिन्न होटलों में छापेमारी अभियान चलाया ,जिसके तहत 5 होटल संचालकों द्वारा बगैर पंजीकरण खुले में व गंदगी पूर्ण अवस्था में बासी खाद्य पदार्थो को बेचते हुए पाया गया|जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त सभी दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 31/ 58 के तहत कार्रवाई की| खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अब उक्त दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में केस चलेगा ,जहाँ जुर्माने की राशि तय की जाएगी|वहीं इसी क्रम में आरओ प्लांट के रेजिस्ट्रेशन के बावत पानी का सैंपल भी लिया ,वहीं एक होटल संचालक को सुधार नोटिस जारी किया |खाद्य सुरक्षा अधिकारी के क़स्बा धमकने की भनक लगते ही किराना व्यवसायी तड़ातड़ अपने शटरों को गिराते हुए खिसक लिए वहीं कई होटल संचालक भी शटर गिराकर फरार हो गए|
खाद्य सुरक्षा अधिकारी मयंक कुमार दुबे ने बताया कि दुद्धी क़स्बे में विभिन्न प्रतिष्ठानों में जांच की गई ,जांच में जयराम प्रसाद पुत्र प्रगासी साव , अजय कुमार पुत्र स्वर्गीय बजरंगी , इंद्रदेव सागर पुत्र विद्यासागर , काशीनाथ पुत्र स्व0 रामखेलावन , बबलू केसरी पुत्र स्व0 हिंचलाल के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 31/ 58 के तहत कार्रवाई की गई है ये दुकानदार बगैर फूड लाइसेंस खुले अवस्था व गंदगी में बाँसी सामान बेचते हुए पाए गए हैं ,वहीं मनोज कुमार पुत्र राम भरोसे राम जिसका लाइसेंस है उसे सुधार नोटिस जारी किया गया है उन्होंने बताया कि इसी क्रम में मल्देवा में संचालित एक आरओ प्लांट से पानी का नमूना जांच हेतु लिया है इन्होंने लाइसेंस के लिए विभाग में आवेदन लगाया है ,उक्त फर्म का नाम हल्दी ऋतिक इंटरप्रोजेज है|

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