
सोनभद्र।चोपन व अनपरा पुलिस के संयुक्त रूप से अभियान में डीएम के निर्देश में हुयी कुर्क की कार्यवाही।
आज दिनांक 03 जुलाई 2020 को जिलाधिकारी सोनभद्र महोदय के आदेश के अनुक्रम में अभियुक्त सूरज राय पुत्र स्व राम आधार राय निवासी डाला बाजार चोपन सोनभद्र की चल अचल संपत्ति की धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट में सीज कुर्क के आदेश के तहत अभियुक्त सूरज राय उपरोक्त की वाहन एक ट्रैक्टर, एक मोटर साईकिल,एक हाईवा,एक टिपर,एक बोलेरो को कुर्क किया गया अभियुक्त सूरज के मकान को कुर्क कराने की कार्यवाही प्रचलित है।सूरज राय को मु0अ0स0 118/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अनपरा थाने में दर्ज मुकदमा में 5 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपया जुर्माना न्यायालय ने सुनाया है।अभियुक्त सूरज के साथ गिरफ्तार शेरू असलम को भी कोर्ट ने 5 वर्ष की सश्रम कारावास 50 हजार जुर्माना सुनाया है।
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