विद्यालयों में सुविधा के अनुसार फीस जमा करने व अध्यापको का वेतन देने का शासनादेश जारी

सोनभद्र। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च से 30 मई तक लागू लॉक डाउन के दौरान सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों से फीस वसूली नही करने के आदेश में संसोधन करते हुए फीस जमा करने के सबंध में 6 जुलाई के उपरांत यथाशीघ्र शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक आहूत की जाए।

जिसने ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था से उन्हें अवगत कराते हुए ऑनलाइन पठन-पाठन हेतु प्रेरित किया जाए। ऑनलाइन शिक्षक प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु अधिकारियों, प्राचार्य शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। व्हाट्सएप से ऑनलाइन ट्यूटर आदि के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नवीन सत्र में विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए की जाए।यथाशीघ्र आवश्यकता विद्यालयों में स्टाल लगवा कर विद्यार्थियों हेतु पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। प्रत्येक कक्षा हेतु प्रतिदिन निर्धारित कक्षा वार विषय वार समय सारिणी बनाकर अधिकतम 15 जुलाई तक ऑनलाइन शिक्षण कार्य का प्रारंभ किया जाए।

माध्यमिक विद्यालय जिस शिक्षा बोर्ड से संबंध के द्वारा उक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन पठन-पाठन हेतु विषय दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, तो उनके अनुसार कार्यवाही की जाए। प्रदेश सरकार में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत लागू लॉक डाउन की आवाज में वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों को समय से वेतन आज तक का भुगतान सुनिश्चित किए जाने के आदेश अशासकीय पत्र संख्या 318 पीसीएस दिनांक 303 2020 तथा अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन दिए जाने संबंधी शासनादेश निर्गत किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त के सरकारी, गैर सरकारी निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों और समस्त शिक्षण संस्थान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन मानदेय का भुगतान सुनिश्चित उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है। शासन के समय तक लाया गया है कि अभिभावक वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनके द्वारा शासनादेश के अनुसार वेतन का भुगतान किए जाने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। नियमित रूप से वेतन आज प्राप्त कर रहे हैं। अभिभावक तथा ऐसे अभिभावक जो मासिक शुल्क जमा करने का सामर्थ रखते हो या नियमित वेतन भोगी सरकारी सर्वजनिक उपक्रम एवं अन्य अभिभावक जो इनकम टैक्स देते हैं के द्वारा मासिक शुल्क नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर जमा करने की कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त lock-down के कारण उत्पन्न विषय परिस्थितियों आर्थिक कठिनाइयों के दृष्टिगत जो अभिभावक ट्यूशन शुल्क जमा करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं उनके द्वारा शुल्क जमा किए जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए इस आशय का एक लिखित प्रार्थना पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधान प्रबंधक प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस प्रार्थना पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए आसान किस्तों में शुल्क लिया जाए परंतु यदि किसी अभिभावक द्वारा शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो उस छात्र को ऑनलाइन पठन-पाठन से वंचित ना किया जाए और ना ही किसी छात्र का नाम विद्यालय से काटा जाए। यदि के संबंध में पर विशेष उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित तंत्र विद्यालय 2018 की धारा 81 के अंतर्गत गठित जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला नियामक समिति द्वारा 1 सप्ताह में नियमानुसार निर्णय लिया जाए। यह निर्देश समस्त विद्यालयों के समस्त विद्यालयों पर लागू होगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने को लेकर अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।आराधना शुक्ला , अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियो, सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र जारी करके उक्त निर्देश दिया है।

Translate »