भण्डारित स्थलों से उपखनिजों के परिवहन हेतु इलेक्ट्रानिक जनित ई-फार्म-सी के प्रचलन को प्रभावी बनाया जाये-डाॅ0 रोशन जैकब


लखनऊ
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डाॅ0 रोशन जैकब ने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मुद्रित प्रपत्र फार्म-सी में कागजों के प्रयोग को कम करने, प्रपत्र-सी के निर्गमन की प्रक्रिया को सरल बनाने, पर्यवेक्षण की सुगमता, अभिलेखों के इलेक्ट्रानिक रख-रखाव एवं प्रपत्र-सी के दुरूपयोग की संभावना के दृष्टिगत 01 जुलाई 2020 से प्रदेश में भंडारित स्थल से उपखनिजों का परिवहन इलेक्ट्रानिक जनित ई0फार्म-सी द्वारा किया गया है।
डाॅ0 जैकब ने बताया कि प्रदेश में 105 स्थानों पर 844469 घन मी0 बालू, 166 स्थानों पर 1509722 घन मी0 मोरम व 92 स्थानों पर 365000 घन मी0 आर0बी0एम0 भण्डारित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 363 स्थानों पर 2719191 घन मी0 उक्त उपखनिजों का भण्डारण किया गया है।
डाॅ0 जैकब ने बताया कि उ0प्र0 में भण्डारित स्थल से उपखनिजों के परिवहन ई0प्रपत्र-सी के माध्यम से किये जाने के प्राविधान किये गये हैं। उन्होने इलेक्ट्रानिक जनित फार्म-सी के प्रचलन को प्रभावी करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जिलाधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश देते हुये कहा है कि वह भण्डारित स्थल से उपखनिजों का परिवहन ई-प्रपत्र-सी के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें।
इलेक्ट्रानिक जनित ई-फार्म-सी के प्रचलन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुये डा0 जैकब ने बताया कि जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर अनुज्ञप्तधारियों का विवरण, मास्टर इन्ट्री फार्म में भरेंगे। मास्टर इन्ट्री फार्म भरने के उपरान्त अनुज्ञप्तधारियों का पासवर्ड, लाईसेन्सी पासवर्ड लिस्ट में प्रदर्शित होगा। लाईसेन्सी पासवर्ड लिस्ट में प्रदर्शित पासवर्ड को जनपदीय अधिकारियों द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर लाईसेन्सी लागिंग में जाकर यूनिक आई0डी0 (जो उसका आधार भी हो सकता है) एवं खनिज कार्यालय से प्राप्त पासवर्ड के माध्यम से लागिंन करेगा, जिसके उपरान्त अनुज्ञप्तिधारी को अप्लाई फार क्वान्टिटी बाई ई0एम0एम0-11 टू डी0एम0ओ0 में जाकर ई-एम0एम0-11 नम्बर को भरकर वेरिफिकेशन हेतु सबमिट करना होगा। अगर ई-एम0एम0-11 नम्बर पूर्व में सत्यापित किया जा चुका है तो मेसेज ‘‘emm-11 number already exist’’ प्रदर्शित होगा अन्यथा वेरिफिकेशन हेतु सबमिट हो जायेगा।
उन्होने बताया कि जनपदीय अधिकारी अपनी लागिंन के माध्यम से भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी की लाईसेन्सी आई0डी0 के सामने ई-एम0एम0-11 नम्बर पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने पर भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन के लिये भेजे गये ई-एम0एम0-11 प्रदर्शित हो जायेंगे, जिसको जनपदीय अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों से प्राप्त विवरण के आधार पर allow or disallow किया जायेगा। allow किये जाने पर ई-एम0एम0-11 की मात्रा भण्डारण की मात्रा अनुज्ञप्तिधारी के एकाउन्ट में प्रदर्शित होने लगेगी। मात्रा प्राप्त होने के उपरान्त भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी जेनेरेट ई-फार्म-सी पर जाकर सम्बन्धित विवरण भरकर ई-फार्म-सी को जनरेट कर सकेंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जितनी मात्रा का ई-फार्म-सी जनरेट कर लिया जायेगा, उतनी मात्रा उसके एकाउन्ट से कम हो जायेगी।
डाॅ0 रोशन जैकब ने सभी जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारियों/खान अधिकारियों व खान निरीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि वह इस व्यवस्था का सुव्यवस्थित तरीके से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

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