सोनभद्र  जनपद में 15 जुलाई तक   धारा-144 लागू -डीएम

सोनभद्र।जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिगंम ने वर्तमान में कोरोना वायरस-कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को मददेनजर रखते हुए आमजन में संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से आगामी 15 जुलाई,2020 तक के लिए सोनभद्र की सीमा में धारा-144 लागू कर दिया है। निषेधाज्ञा अथवा उसके किसी भी अंश का उल्लघन दंड प्रक्रिया संहिता एवं आईपीसी की धारा-188, अपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंन्तर्गत दंण्डनीय अपराध होगा। उक्त जानकारी सूचना विभाग के श्री नेसार अहमद ने दी।

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