लॉक डाउन में रोस्टर के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है:एडीएम

सोनभद्र। सोनभद्र जिले में एक भी कोरोना वायरस के सक्रिय केश न मिलने की स्थिति में सोनभद्र जिले को भारत सरकार द्वारा ग्रीन जोन में मानते हुए सामान्य गतिविधियों के संचालित करने की सुविधा दी गयी है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की गतिविधियों को चालू कर दिया गया है और शहरी इलाकों में सामाजिक दूरी बनाये रखने के निमित्त भीड़ को रोकने के लिए रोस्टर के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है। शहरी इलाकों में 17 मई, 2020 के लिए दुकानों को खोलने का रोस्टर अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह ने जारी कर दिया है। शहरी इलाकों के दुकानों को खोलने का समय प्रातः 07.00 बजे से शाम 06.00 का समय निर्धारित किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गारमेन्टस फूटवीयर की दुकाने सोमवार गुरूवार व शनिवार को खुलेंगी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकलशॉप, हार्डवेयर व बर्तन की दुकानें मंगलवार, शुक्रवार व रविवार को खुलेंगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह के आदेशानुसार जनरल स्टोर, कास्मेटिक, सर्राफा, रस्सी बांधी, घड़ी, चश्मा, प्रिन्टिंग प्रेस, खराद, टेन्ट हाउस, फर्नीचर, टायर व टायर रिपेयरिंग की दुकानें मंगलवार व शुक्रवार को प्रातः 07.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खुली रहेंगी। दुकानों पर लॉक डाउन के पालन के साथ ही सामाजिक दूरी बनाये रखने व नियमित रूप से सेनिटाइज्ड व साफ-सफाई, हैण्डवास की व्यवस्था सम्बन्धित दुकानदार को कराना अनिवार्य किया गया है।

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