सोनभद्र।जिला मजिस्ट्रेट एस0 राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉक डाउन के दौरान शासनादेशानुसार औद्योगिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान सरकारी/निजी (ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थित हैं, उन्हें शर्तों के साथ चालू किये जाने की व्यवस्था है)। औद्योगिक स्थानों तथा औद्योगिक नगरीयों में स्थित एक्सेस कन्ट्रोल रूम औद्योगिक इकाईयों को हर मुमकिन अपने कामगारों को अपनी ही इकाई में या आस-पास ठहरने के प्रबन्धक करने, कामकारों के विशेषतया निर्धारित वाहनों द्वारा लाना व स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोटोकाल/एसओपी के उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों अथवा इकाईयों द्वारा लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाईन और एसओपी के संलग्नक-2 के उल्लिखित शर्तों के मुताबिक कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन के लिए उपायुक्त उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन केन्द्र सोनभद्र लोकेन्द्र कुमार को नोडल अधिकारी नामित किया है। नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार काम शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान किये जाने की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की जायेगी। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अमद ने दी।
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